नई दिल्ली। सरकार ने मोबाइल हैंडसेट के हिस्से पुर्जों के विनिर्माण को प्रोत्साहन देने हेतु इस काम में इस्तेमाल की जाने वाली 35 तरह की पूंजीगत वस्तुओं (मशीनों) को सीमा-शुल्क से छूट दी है। एक आधिकारिक अधिसूचना में यह बात कही गयी है। देश में मोबाइल हैंडसेट के विनिर्माण को बढावा देने लिए यह कदम उठाया हैं।
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इस निर्णय के अनुसार वित्त मंत्रालय ने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी मदरबोर्ड कोटिंग मशीन, पीसीबी एसेंबली लोडर, अनलोडर जैसी वस्तुओं को छूट दी है। ये 35 पूंजीगत वस्तुएं मोबाइल फोन के घटकों जैसे लिथियम-आयन बैटरी, स्पीकर और मोबाइल फोन के रिसीवर, डेटा केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर इत्यादि बनाने में सहायक होती हैं।
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उद्योग निकाय इंडियन सेल्युलर एंड इलेक्टॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) ने इस कदम की प्रशंसा की है। आईसीईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज महिंदू ने कहा, "इन 35 सामानों पर सामान्य सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के बीच लगता था। अब इसे शुल्क से छूट दिया गया है। आयात पर आईजीएसटी लागू होगा। - एजेंसी
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