दूरसंचार विभाग के दिसंबर 2021 के एक फैसले के मुताबिक टेलिकॉम कंपनियों को अपनी बकाया राशि और उसकी ब्याज की देनदारी के मामले में रियायत दी गई थी। लेकिन कंपनी ने समय पूर्व बकाया राशि का भुगतान कर दिया है।
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