Auto Debit Payment Rule 1 अक्टूबर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के आदेश के चलते ऑटो पेमेंट सर्विस को बंद किया जा रहा है। RBI की तरफ से इस तरह के पेमेंट करने के लिए एक अतिरिक्त AFA यानी एडिशन फैक्चर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को जोड़ दिया है।from Jagran Hindi News - technology:tech-news https://bit.ly/3utuQ83


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