कोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक बयान में कहा है कि ओटीटी के लिए बनाए गए नए नियम फिलहाल बिना दांत और नाखून वाले शेर की तरह हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के दंड या जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है।
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